लॉकडाउन 4 को लेकर राजस्थान में गाइडलाइन जारी
कोरोना महामारी को लेकर राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमे जिम, सिनेमा तथा कॉलेज को बंद रखने के आदेश दिए है।
*ये है गाइडलाइन-
- प्रदेश में जिम,सिनेमा,स्कूल,कॉलेज रहेंगे बंद
- सभी तरह के समारोहों पर रहेगी रोक
- लॉकडाउन 4.0 में सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे,केवल खिलाड़ी और कोच,स्टाफ को अनुमति
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या क्लब हाउस में नहीं खुलेंगी कैंटीन
- रेस्टोरेंट्स ,खाद्य पदार्थ की दुकानें खुलेंगी
- पान,गुटखे और तम्बाकू उत्पादों पर रोक रहेगी जारी
- ऑरेंज ज़ोन में ऑटो ,बस शर्तों के साथ चलेंगे
- ग्रीन जोन में भी ऑटो,बस सेवा होंगी शुरू
- ग्रीन जोन में स्पोर्ट्स कॉन्प्लेक्स खुलेंगे
- कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रहेगी रोक
- केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रहेगी
- शादी समारोह से पहले एसडीएम से लेनी होगी इजाजत
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में रहेगी कर्फ्यू की स्थिति
- 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे निजी-सरकारी कार्यालय

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