कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव*
*आने की सूचना के साथ बिमारी की जानकारी दें*
*लक्षण वाले नागरिक को संस्थागत की बजाय होम क्वारनटाईन किया जायेगा*
श्रीगंगानगर, 13 मई। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने कहा कि बाहरी राज्यों व जिलों से कोई भी नागरिक श्रीगंगानगर में आता है, तो वह आने की सूचना के साथ-साथ अपनी बिमारी के बारे में भी जानकारी दें। अगर किसी नागरिक में कुछ लक्षण नजर आते है, तो उन्हें संस्थागत क्वारनटाईन न कर उन्हें होम क्वारनटाईन की सुविधा दी जायेगी।
श्री नकाते ने कहा कि कोई भी राजकीय कार्मिक या स्वास्थ्य कर्मी जांच के लिये किसी परिवार में जाते है, तो पूरी सूचना उन्हें दी जाये। ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी के लिये वर्तमान व पूर्व सरपंचों, पंचों, सेवानिवृत कार्मिकों तथा स्काउड गाईड की सेवाएं लेते हुए बाहरी नागरिकों की निगरानी की जाये। उन्होंने बताया कि होम क्वारनटाईन का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य के अन्य जिलों में जाने के लिये अनुमत श्रेणियों में किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नही है। अनुमत के अलावा संबंधित एसडीएम, तहसीलदार से पास लिया जा सकता है। कोई नागरिक दुसरे जिलों में जाकर वापिस आने के बाद उसे 14 दिवस के लिये उसे होम क्वारनटाईन किया जायेगा। अन्य राज्यों से श्रीगंगानगर जिले में आने वाले नागरिकों को अब जिला कलक्टर की एनओसी की आवश्यकता नही है। निर्देशों में बदलाव के कारण अब दूसरे राज्यों के जिले में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति के अनुसार नागरिक आ सकता है। अन्य राज्यों मेें स्वयं के वाहन से जाने के इच्छुक नागरिक को ई-मित्र पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिन्हें एक तरफा जाने-जाने का पास उचित समय में जारी कर दिया जायेगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले के सभी बीएलओ को फार्म नम्बर 4 अपडेट करना होगा। उन्होंने निर्देश दिये है कि इसकी आॅनलाईन माॅनिटरिंग की जायेगी तथा पंचायत प्रभारी व एसडीएम द्वारा माॅनिटरिंग की जायेगी।

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